नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के कारण बताओ नोटिसों को पूरी तरह वैध ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की जाने वाली कुल राशि (फुल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट) पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूलना संवैधानिक रूप से सही है।28% GST online gaming Supreme Court ruling
शीर्ष अदालत ने डेल्टा कॉर्प सहित अन्य गेमिंग कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इस टैक्स दर को चुनौती दी गई थी। फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को अब अपनी पूरी जमा राशि पर उच्च दर से कर देना होगा।28% GST online gaming Supreme Court ruling
