पीलीभीत। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राजीव कुमार ने लिटिल एंजेल स्कूल प्रबंधन को पूर्व में निर्देश जारी करते हुए विद्यालय में केवल NCERT की पुस्तकों का संचालन सुनिश्चित करने तथा अन्य प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद विद्यालय प्रशासन द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है।Little Angel School Fined Rs 1 Lakh for Selling Expensive Unauthorized Books in Pilibhit
विद्यालय प्रबंधन ने अपने पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 में स्वीकार किया कि छात्रों को अंग्रेज़ी व्याकरण की एक पुस्तक, जिस पर विद्यालय का नाम अंकित है, 300 रुपये में उपलब्ध कराई गई। जांच में पाया गया कि उक्त पुस्तक केंद्र अथवा राज्य सरकार और CBSE बोर्ड की अनुमति के बिना संचालित की जा रही थी, जो शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शुल्क नियामक समिति ने सर्वसम्मति से विद्यालय पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है। समिति द्वारा जारी आदेश में विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि राजकोष में लेखा शीर्षक 0202-01-102-99-00 मद 23 के अंतर्गत कोषागार चालान के माध्यम से जमा कराई जाए।Little Angel School Fined Rs 1 Lakh for Selling Expensive Unauthorized Books in Pilibhit
समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में जुर्माना जमा न करने की स्थिति में शासनादेश एवं विभागीय नियमों के तहत ब्याज सहित राजस्व वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य की होगी।
